सवाल:
मस्जिद में कोई अपना समान छोड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है ?
जवाब:
जो माल कहीं पड़ा हुआ मिले और उसका मालिक मालूम ना हो तो उठाने वाले पर लाज़िम है कि लोगों से कह दे के जो कोई गुमी हुई चीज़ ढूंडता हुआ मिले उसे मेरे पास भेज देना और जहाँ वो चीज़ पाई हो वहाँ और बाज़ारों और शरे आम और मस्जिदों में ऐलान करे अगर मालिक मिल जाए तो उसे देदें वरना इतना ज़माना गुज़रने पर कि ज़न गालिब हो जाये कि अब उसका मालिक तलाश ना करेगा, तो उसे इख़्तियार है के उसकी हिफाज़त करे या अगर खुद मिस्कीन है तो अपने ऊपर खर्च करे वरना सदक़ा कर दे
📚 फतावा फ़क़ीहे मिल्लत जिल्द 2 सफह 120,📚 बहारे शरीअत हिस्सा 10 सफह 10,📚 फतावा अम्जदिया जिल्द 2 सफह 314,📚 फतावा आलमगीरी जिल्द 2 सफह 289,📚 दुर्रे मुख्तार व रद्दुल मुख्तार जिल्द 4 सफह 278)
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